Income Tax Rule: बच्चे ने की कमाई तो कौन भरेगा इनकम टैक्स? जानिए क्या कहता है आयकर विभाग का नियम
Written By: सुचिता मिश्रा
Sat, Jul 06, 2024 11:56 AM IST
Income Tax rules for child income:भारत में बाल मजदूरी पर प्रतिबंध है. लेकिन फिर भी कंटेंट क्रिएशन, टैलेंट शो वगैरह ऐसे तमाम तरीके हैं जिनसे बच्चे भी वैध तरीके से कमाई कर सकते हैं. कई बच्चे इस तरह से पैसे कमा भी रहे हैं. लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर बच्चों की इनकम पर टैक्स स्लैब के हिसाब से इनकम टैक्स बना, तो उसकी भरपाई क्या बच्चों को करनी होगी? जानिए क्या कहता है इस बारे में आयकर विभाग का नियम?
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इन तरीकों से होती है बच्चों की इनकम
एक नाबालिग के पास दो तरह की आय हो सकती है. पहली अर्जित की गई आय, जिसे उसने खुद कमाया हो और दूसरी वो आय जो उसने न कमाई हो, लेकिन मालिकाना हक बच्चे का ही हो. अगर बच्चा किसी प्रतियोगिता या रियलिटी शो के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए या किसी अन्य तरीके से कमाई करता है तो इसे उसकी अर्जित की गई आय माना जाता है. लेकिन अगर बच्चे को कोई संपत्ति, जमीन, जायदाद वगैरह किसी से गिफ्ट के तौर पर मिलती है, तो इसे उसकी अनर्जित आय माना जाता है. पैरेंट्स बच्चे के नाम से अगर कोई निवेश करते हैं और उस पर जो ब्याज मिलता है, इसे भी बच्चे की अनर्जित इनकम ही माना जाता है.
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क्या कहता है कानून
आयकर संबंधी कानून की धारा 64 (1ए) नाबालिग की इनकम से जुड़े नियमों के बारे में बताया गया है. नियम के अनुसार नाबालिग अगर कमाई करता है तो उसे टैक्स नहीं देना होता. उसकी आय को उसके माता-पिता की आय में जोड़ दिया जाता है. फिर पैरेंट्स को कुल आय पर निर्धारित टैक्स स्लैब के हिसाब से इनकम टैक्स देना होता है.
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